सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आदेशों में बदलाव के समय सावधानी बरतने की अपील की
भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी आदेशों में किए गए ऐसे बदलाव जो पहले के सर्विस नियमों को बदलते या उनमें संशोधन करते हैं उनका मतलब समझदारी से निकाला जाना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि उन लोगों को बेवजह परेशानी न हो जिनका उस मामले पर कोई नियंत्रण नहीं होता । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योग्यता के नियमों में बाद में किए गए किसी बदलाव से उस कर्मचारी का प्रमोशन नहीं रुकेगा जिसने उस समय लागू नियमों के अनुसार ज़रूरी योग्यता प्राप्त की थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा । इसमें तमिलनाडु राज्य के एक टूरिस्ट ऑफिसर को 'असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ़ टूरिज्म' के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था।