बीज नमूना परीक्षण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम से बाहर किया गया

बीज नमूना परीक्षण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम से बाहर किया गया

भोपाल [ महा मीडिया] म. प्र. सरकार ने किसानों के खेतों की मिट्टी परीक्षण और प्रमाणित बीज नमूना परीक्षण की सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही इन सेवाओं के लिए तय समय सीमा में रिपोर्ट देने और देरी होने पर अपील करने का अधिकार भी समाप्त हो गया है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने 29 जुलाई को अधिसूचना जारी करते हुए मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत वर्ष 2017 में अधिसूचित इन दोनों सेवाओं को विलोपित कर दिया है। अब मिट्टी नमूना परीक्षण और सर्टिफाइड बीज नमूना परीक्षण लोक सेवा गारंटी की सूची में शामिल नहीं रहेंगे।

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