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बजाज आलियांज पर दस लाख का जुर्माना
भोपाल [ महा मीडिया] कुपवाड़ा के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आग से क्षतिग्रस्त बीमित मकान के नुकसान के एवज में शिकायतकर्ता अब राशिद भट को ₹10,87,366 देने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी विभाग की रिपोर्ट में शिकायतकर्ता का नाम दर्ज नहीं होना, अपने आप में, उसके बीमा दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर बीमा राशि को एक-तिहाई तक सीमित नहीं किया जा सकता कि संपत्ति शिकायतकर्ता और उसके दो भाइयों के संयुक्त स्वामित्व में है।