सुप्रीम कोर्ट में अँग्रेजी में ही सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट में अँग्रेजी में ही सुनवाई होगी

मुंबई [महा मीडिया] 

सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा हिंदी करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र सरकार को एक आयोग गठित करने का निर्देश दिया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में हिंदी के उपयोग को लेकर सिफारिशें करे। इसके लिए संविधान के कुछ प्रावधानों का हवाला दिया गया। पीठ ने स्पष्ट किया कि भाषा से जुड़े सुधार न्यायिक आदेशों से नहीं बल्कि प्रशासनिक और क्रमिक नीतिगत कदमों के जरिए किए जाते हैं।

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