दिल्ली उच्च न्यायालय में म.प्र को बड़ा झटका

दिल्ली उच्च न्यायालय में म.प्र को बड़ा झटका

भोपाल [ महा मीडिया] दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने यह तल्ख टिप्पणी करते हुए म.प्र को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने म.प्र सरकार को राज्य के पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी को ₹78.65 लाख का बकाया भुगतान 9% वार्षिक ब्याज (वर्ष 2021 से) के साथ करने का निर्देश दिया है।अदालत ने एमपी सरकार के रुख पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कानूनी सेवाएं लेने के बाद राज्य भुगतान से इनकार नहीं कर सकता। जस्टिस सचिन दत्ता ने टिप्पणी की कि किसी वकील को अपनी फीस वसूलने के लिए सालों तक याचिका लड़नी पड़े यह व्यवस्था और राज्य की गरिमा के लिए चिंताजनक है। वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामन म.प्र का पक्ष रखा था। मामला भूमि अधिग्रहण कानून की संवैधानिक व्याख्या से जुड़ा हुआ था।

 

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