साइबर ठगी रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय होगी
भोपाल [ महा मीडिया] उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को आज निर्देश दिया कि वह फर्जी खातों (म्यूल अकाउंट) एवं अन्य बैंक खातों के जरिये की जाने वाली साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करे। एसओपी में संदिग्ध खातों पर अस्थायी रूप से निकासी रोकने, शिकायत निवारण की व्यवस्था, धोखाधड़ी में गंवाए गए पैसे को वापस पाने का तंत्र और इन सुविधाओं के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उपाय शामिल होंगे। म्यूल अकाउंट का मतलब ऐसे बैंक खातों से है जिनका उपयोग साइबर ठगी के धन को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची एवं न्यायमूर्ति वी मोहन के पीठ ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने की व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए है ।