जिला न्यायाधीश की सीधी नियुक्ति हो सकेगी

जिला न्यायाधीश की सीधी नियुक्ति हो सकेगी

भोपाल [महामीडिया] एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज कहा कि एक न्यायिक अधिकारी जिसके पास न्यायिक अधिकारी और वकील के रूप में संयुक्त रूप से सात वर्षों का अनुभव है जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। पात्रता आवेदन की तिथि के अनुसार देखी जाएगी। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने कहा कि जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सेवारत उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकारों को सेवारत उम्मीदवारों के लिए पात्रता प्रदान करने वाले नियम बनाने होंगे। नियमों में यह प्रावधान होना चाहिए कि सेवारत उम्मीदवार तभी पात्र होंगे जब उनके पास न्यायिक अधिकारी और वकील के रूप में संयुक्त रूप से 7 वर्षों का अनुभव हो। यह  निर्णय आज से केवल भविष्य के लिए लागू होगा और पहले से शुरू की गई प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होगा। चीफ जस्टिस  बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पाँच सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर निर्णय दिया ।

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