सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की छठी कक्षा के छात्रों को त्रिभाषा पॉलिसी से छूट दी

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की छठी कक्षा के छात्रों को त्रिभाषा पॉलिसी से छूट दी

जयपुर [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को कहा कि सीबीएसई की छठी कक्षा के छात्रों को त्रिभाषा पॉलिसी से छूट दी जाए। कोर्ट का यह आदेश एक अप्रैल 2027 से लागू होगा  । अगले साल कक्षा 6 में जा रहे स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स छठी क्लास में हैं उन्हें तीसरी भाषा में पास या फेल नहीं किया जाएगा। उन्हें केवल अपीयरेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले केंद्र सरकार ने छठी कक्षा को छूट देने से  मना किया था  । सातवीं, आठवीं और नौवीं कक्षा के छात्रों को पहले ही यह राहत दी जा चुकी है। कोर्ट ने कहा कि छठी कक्षा के छात्रों को अचानक भाषा बदलने से परेशानी हो सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने आज यह आदेश सुनाया। इस आदेश के तहत जो छात्र पहले से दो गैर-देशी भाषाएँ पढ़ रहे उन्हें जारी रख सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार एक अतिरिक्त भारतीय भाषा चुन सकते हैं। सत्र के बीच में अचानक नियम लागू होने से छात्रों और स्कूलों को हो रही अकादमिक परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट  ने यह निर्देश दिया है ।

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