सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के निर्णय पर रोक नहीं लगायेगा

सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के निर्णय पर रोक नहीं लगायेगा

जयपुर [महामीडिया] 

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर से चुनिंदा यूपीआई [UPI] पेमेंट पर 0.4% चार्ज लगाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर रोक लगाने से मना कर दिया है। यह शुल्क 2,000 रुपए से अधिक के मर्चेंट पेमेंट पर लागू होगा। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि इस नए नियम को लागू करने का आधार क्या है। सरकार को इस मामले में एक हलफनामा कोर्ट में जमा करने को कहा गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की तीन जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

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