भोपाल में कार्बाइड गन और कार्बाइड तोप पर प्रतिबंध लगाया गया

भोपाल में कार्बाइड गन और कार्बाइड तोप पर प्रतिबंध लगाया गया

भोपाल [ महा मीडिया] भोपाल में दीपावली और आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने खतरनाक कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड धमाके करने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध  भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।  कार्बाइड गन और इस तरह के अवैध रूप से संशोधित उपकरणों का उपयोगलोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इनके कारण विस्फोट, आग लगने, आंखों में चोट और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है।

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