भोपाल के मास्टर प्लान की अगली सुनवाई 23 नवंबर को

भोपाल के मास्टर प्लान की अगली सुनवाई 23 नवंबर को

भोपाल [ महा मीडिया]  

नए मास्टर प्लान से कारोबारियों को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। व्यापारियों की मांग थी कि नए मास्टर प्लान में मौजूदा व्यावसायिक गतिविधियों के अनुरूप भू-उपयोग बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भोपाल के नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट प्रकाशित करने की अनुमति दी है लेकिन स्पष्ट किया है कि किसी संपत्ति या निर्माण की वैधता का आधार मौजूदा मास्टर प्लान और लागू भवन की अनुमतियों के नियम के हिसाब से ही होगा। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। इससे एक सप्ताह पहले राज्य सरकार और नगर निगम प्रशासन को अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी।

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