गैर हिंदूओं को तमिलनाडु के मंदिरों में प्रवेश के लिए शपथ पत्र देना होगा

गैर हिंदूओं को तमिलनाडु के मंदिरों में प्रवेश के लिए शपथ पत्र देना होगा

मुंबई [महामीडिया] 

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने ताजा निर्णय में साफ किया कि गैर हिंदूओं को मंदिर में प्रवेश के लिए शपथ पत्र देना होगा। मद्रास हाई कोर्ट का ताजा निर्णय गैर हिंदुओं के लिए है जो संबंधित देवता के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं। उन्हें ही आगमिक हिंदू मंदिरों में बिना शपत्र पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा । कोर्ट मदुरै के के. थंगम वेंकटेश की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बातें कहीं। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस पी. मुरुगन की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एक हिंदू हैं। कोर्ट ने कहा कि हम इससे भी आगे जाकर कहते हैं कि जो गैर-हिंदू अपने धार्मिक प्रतीक धारण करते हैं और संबंधित देवता के प्रति श्रद्धा नहीं रखते उन्हें मंदिर परिसर में भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस शपथ पत्र में उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि उनका संबंधित देवता में विश्वास है और मंदिर के रीति-रिवाजों और परंपराओं का पालन करेंगे। 

सम्बंधित ख़बरें